फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोर्ट के आदेश पर एचआरटीसी के चालक पर मामला दर्ज

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

बिलासपुर। कोर्ट के आदेश पर बरमाणा पुलिस ने एचआरटीसी के बस चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। चालक पर आरोप है कि उसने पहले आधे रास्ते में बस रोक दी। वहीं चालक ने शराब के नशे में पीड़ित के साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़ित की पुलिस में सुनवाई न होने के बाद बिलासपुर जेएमआईसी कोर्ट में 156(3) के तहत शिकायत दी। कोर्ट के आदेश पर बरमाणा थाना पुलिस ने भादंसं की धारा 451,452, 506, 323 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खबर की पुष्टि एसपी बिलासपुर अशोक कुमार ने की है।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी लक्ष्मी चंद ने अपनी शिकायत में कहा है कि चुन्नी लाल जो एचआरटीसी में चालक है बिलासपुर से मलौखर रूट पर बस लेकर गया था। वहीं उसने मलौखर से एक किमी पीछे ही बस को खड़ा कर दिया और लोगों को पैदल जाने को कहा और खुद शराब का सेवन करने बैठ गया।
विज्ञापन

इसके बाद चालक ने नशे की हालत में चौक पर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया और बस सड़क पर खड़ी कर दी जिससे सड़क पर जाम लग गया। वहीं बाद में चालक मिलखी राम के घर पहुंच गया और प्रार्थी लक्ष्मी चंद से मारपीट कर डाली। इसके बाद प्रार्थी का कहना है कि उसे वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से छुड़ाया जिसके बाद प्रार्थी ने इस संबंध में कोर्ट में शिकायत दी। इस पर कोर्ट ने बरमाणा थाने को एफआईआर दर्ज कर मामले की उचित जांच करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

एसपी अशोक कुमार ने बताया की कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है। दोषी चाहे जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें