बिलासपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 3.53 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजा, 30 हजार रुपये मानसिक परेशानी और 20 हजार रुपये केस खर्च देने के आदेश दिए हैं। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीआर ठाकुर, सदस्य नितिन कौंडल और मंजुला ने यह फैसला सुनाया है।मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राज कुमार ने बताया कि विनित कुमार निवासी गांव सल्लनू जिला बिलासपुर ने उपभोक्ता अदालत में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ साल 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर का कंपनी के पास बीमा करवाया था। दुर्घटना के बाद शिकायतकर्ता ने दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को दी, लेकिन कंपनी ने शिकायतकर्ता के क्लेम को मानने से इंकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस दिया, लेकिन बीमा कंपनी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मजबूरन उपभोक्ता को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। फोरम ने सभी तथ्यों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को 3.53 लाख रुपये मुआवजा नौ प्रतिशत ब्याज सहित और 30 हजार रुपये मानसिक परेशानी की एवज में और 20 हजार रुपये केस खर्च के रूप में उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है।