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Bilaspur News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को छह माह का कारावास

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अदालत ने 13.50 लाख रुपये मुआवजा देने के भी दिए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक दोषी को 6 माह के कारावास की सजा सुनवाई है। साथ ही 13.50 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। दोषी प्रेम लाल निवासी बिलासपुर ने कार खरीदने के लिए शहर के एक बैंक से 5.64 लाख रुपये का ऋण लिया था। उसने ऋण की मासिक किस्त नहीं चुकाई, जिससे खाता अनियमित हो गया। बाद में उसने ऋण चुकाने के लिए बैंक को एक चेक जारी किया, लेकिन वह बाउंस हो गया। बैंक की ओर से कानूनी नोटिस देकर फिर से ऋण चुकाने को कहा गया, लेकिन प्रेम लाल भुगतान करने में विफल रहा। बैंक की ओर से मामला अदालत में दायर किया गया। बैंक की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता विपुल हांडा ने की। उन्होंने बताया कि दोषी यदि मुआवजे का भुगतान नहीं करता है तो उसे 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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