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स्थानीय निकाय चुनाव में शस्त्र पर प्रतिबंध

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बिलासपुर। 10 जनवरी को होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी है।
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उपायुक्त रोहित जंवाल ने आदेशों के अनुसार मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों में कार्यरत निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी तथा मतदान केंद्र पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए नियुक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार के शस्त्र रखने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना करने पर 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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