संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। 510 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय नविश भारद्वाज की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सह आरोपी के बयान के अलावा पुलिस के पास दोनों के बीच हुई फोन कॉल की डिटेल समेत अन्य सामग्री भी है। मामला बरमाणा थाना में 31 अगस्त 2026 को दर्ज हुआ था। पुलिस ने वाहन से दो आरोपियों के कब्जे से 510 ग्राम चरस बरामद की थी। जांच में सह आरोपी ने चरस 50 हजार रुपये में संबंधित आरोपी से खरीदने की बात कही। आरोपी अंतरिम संरक्षण के बावजूद जांच में प्रभावी तरीके से शामिल नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि स्रोत, भुगतान और मोबाइल उपकरण से जुड़ी जांच अभी बाकी है। याचिका खारिज कर अंतरिम संरक्षण समाप्त कर दिया।