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Bilaspur News: स्कूटी से 7.32 ग्राम चिट्टा बरामदगी में आरोपी को मिली जमानत

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विशेष अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर किया रिहा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। स्वारघाट थाना क्षेत्र में स्कूटी के डैशबोर्ड से 7.32 ग्राम चिट्टा बरामद होने के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश बिलासपुर ने सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए। पुलिस के अनुसार 16 जुलाई 2026 को पुलिस टीम स्वारघाट क्षेत्र में गश्त पर थी। शाम करीब 6:40 बजे कैंचीमोड़ के पास फोरलेन पर एक स्कूटी को रोककर तलाशी ली गई। स्कूटी के डैशबोर्ड से पारदर्शी पॉलीथिन में 7.32 ग्राम भूरा पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने इसे चिट्टा बताया। आरोपी की पहचान सुमन कुमार निवासी सुरहार, तहसील सदर, बिलासपुर के रूप में हुई। जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने दलील दी कि बरामद मात्रा व्यावसायिक मात्रा से कम है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि 7.32 ग्राम मात्रा इंटरमीडिएट श्रेणी में आती है और इस स्तर पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं। हालांकि, अदालत ने आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज एनडीपीएस मामले का भी उल्लेख किया। इसके बावजूद स्थानीय निवासी होने और फरार होने की संभावना कम होने समेत अन्य परिस्थितियों को देखते हुए जमानत मंजूर कर दी।
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