यमुनानगर। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है। विभाग की जिला प्रबंधक किरण बाला ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 का 50 केसों का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम के अंतर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक तथा आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष है। इस स्कीम की पात्र होगी जिसमें कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जायगी। संवाद