यमुनानगर। अदालत ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर एक व्यक्ति को बेहोश कर उसके 40 हजार रुपये, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल चोरी करने के दो दोषियों कुरुक्षेत्र निवासी रवि कुमार और धन बहादुर को दो-दो साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
हीरालाल शिव मंदिर कैंप के नजदीक किराए के मकान में रहने वाले मोहित ने 5 अप्रैल 2022 को गांधी नगर थाने में शिकायत दी थी कि वह स्टेट बैंक आफ इंडिया की कैंप शाखा से 20 हजार रुपए निकालने के लिए गया था। विड्रॉल फॉर्म भरते समय उसमें कटिग हो गई। पास खड़े युवक ने मोहित से कहा कि कटिंग वाला फार्म नहीं लिया जाएगा, इसलिए दूसरा फार्म भरो। मोहित ने दूसरा फार्म भरकर कैशियर को दिया। कैशियर ने सौ सौ के नोट दिए तो माेहित ने बड़े नोट मांगे। कैशियर ने तीन बजे के बाद आने को कहा। इस दौरान पास खड़ा युवक और उसका साथी मोहित को कॉल्ड ड्रिंक पीने के बहाने बैंक से बाहर ले गए। उन्होंने मोहित को गिलास में कोल्ड ड्रिंक पिलाई। बैंक में वापस आकर मोहित ने कैशियर से 20 हजार रुपए लिए और पास ही पीएनबी बैंक के एटीएम में जाकर वहां से 20 हजार रुपए निकाले। एटीएम के भीतर ही मोहित बेहोश हो गया। उन दोनों युवकों ने मोहित की जेब से 40 हजार रुपए, उसका मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड निकाल लिया। आरोपियों ने मोहित के एटीएम कार्ड की मदद से उसके खाते से 17 हजार रुपए भी निकाले। इसके बाद दोनों एटीएम से बाहर आए और मोहित की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस केस की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर ली और दोनों आरोपी युवकों कुरुक्षेत्र के गांधी नगर निवासी रवि कुमार और पीपली की गणेश कॉलोनी निवासी धन बहादुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी रवि कुमार से 8500 रुपए और धन बहादुर से 6600 रुपए बरामद कर लिए थे।