पांच साल पहले 32 किलो 500 ग्राम चूरा डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए जगाधरी पांवटा साहिब रोड पर स्थित नीलकंठ ढाबे के मालिक रणबीर उर्फ फुल्लू को कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय आरपी सिंह की कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। बता दें 9 जुलाई 2018 को थाना छछरौली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नीलकंठ ढाबे का मालिक रणबीर उर्फ फुल्लू ट्रक चालकों को चूरा डोडा पोस्त बेचता है। वो इस समय ढाबे पर मौजूद है और उसके पास चूरा डोडा पोस्त भी है। पुलिस टीम ने मौके पर आकर रणबीर उर्फ फुल्लू को हिरासत में ले लिया। आरोपी के पास मौजूद कट्टे से 32 किलो 500 ग्राम चूरा डोडा पोस्त बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।