25 किलो 200 ग्राम भुक्की के साथ पकड़े गए रामपुर कांबोयान निवासी जुल्फकार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह की कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 9 जून 2020 को बिलासपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामपुर कांबोयान निवासी जुल्फकार नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है और मोटरसाइकिल से मछरौली टी प्वाइंट से गुजरेगा। पुलिस ने मछरौली टी प्वाइंट पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने जुल्फकार को 25 किलो 200 ग्राम भुक्की के साथ पकड़ा था। इसी मामले में कोर्ट ने दोषी जुल्फकार को सजा सुनाई है।