यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशविंद्र पोल सिंह की अदालत ने रोहतक के गांव सांघी निवासी सागर और कृष्ण को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने ये फैसला पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में सुनाया है।
इस संबंध में 16 दिसंबर 2023 को एसटीएफ गुरुग्राम इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया कि सागर, कृष्ण और टिंकू रोहतक के एक हत्या मामले में मोस्ट वांटेड थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे। उन्हें सूचना मिली थी कि सागर और कृष्ण नारायणगढ़ क्षेत्र में छिपे हुए हैं, जबकि तीसरा आरोपी टिंकू अपने गांव चला गया है। तब सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम अंबाला जिले के गांव अंबली पहुंची। वहां मुखबिर से पता चला कि दोनों आरोपी पहाड़ीपुर गांव के बस अड्डे के पास एक बंद मकान में छिपे हुए हैं। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दो युवक बाहर खड़े मिले। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास करने पर दोनों आरोपियों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पहले हवा में फायर कर आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन बदमाशों ने लगातार फायरिंग जारी रखी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी पहचान जिला नूंह के थाना पीनगवा क्षेत्र के गांव रिठट निवासी सदरूदीन के रूप में हुई। उसे सरकारी अस्पताल भिजवाया गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सागर और कृष्ण को हथियारों सहित काबू कर लिया। दोनों भी घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।