संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रंजना अग्रवाल की अदालत ने 10 साल की बच्ची से छेड़खानी करने के दोषी बिलासपुर निवासी बलविंदर को तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। दोषी बलविंदर पर व्यासपुर थाना पुलिस ने 27 सितंबर 2024 को एक महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
एक गांव की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी वह अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ बाजार में पंखा ठीक करवाने के लिए गई थी। जब वह दोनों अपने घर आ रहे थे तो पीछे से बलविंदर ने उसकी बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। इस शिकायत पर पुलिस ने उसी दिन आरोपी पर केस दर्ज किया था। जांच अधिकारी ने अदालत में दमदार पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने अब सजा सुनाई है।