संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। पड़ोसी की नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने और विरोध करने पर उसके भाई पर हमला कर घायल करने के दोषी निर्मल को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 18 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जगाधरी थाना क्षेत्र की एक महिला ने 29 फरवरी 2024 को पुलिस को शिकायत दी थी उसकी 17 साल की बेटी 11 वीं क्लास में पढ़ती है। जब वह स्कूल आती जाती है तो पड़ोस में रहने वाला युवक निर्मल उसके साथ छेड़खानी करता है। आरोपी ने उसकी बेटी को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा।
पीड़िता के भाई और उसके दोस्त ने आरोपी को ऐसा करने से मना किया तो आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। पीड़िता की मां ने महिला थाने में शिकायत की तो आरोपी ने माफी मांग ली थी। कुछ दिनों बाद आरोपी फिर किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं मामला दर्ज किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसी मामले में दोषी को सजा सुनाई है।
पूरा हर्जाना न देने पर इंडिगो एयरलाइंस पर जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। हवाई जहाज में यात्रा करने के दौरान हुडा सेक्टर 17 निवासी साहिल गुप्ता का बैग डैमेज होने पर उसे पूरा हर्जाना न देने पर जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग ने इंडिगो एयरलाइंस पर 26150 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश सुनाया है। अगर एयरलाइंस 40 दिन के भीतर पैसा नहीं देगी तो उसे छह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।
साहिल गुप्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग ने शिकायत दी थी कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में हिसार से दिल्ली की यात्रा की थी। हिसार में जब वे अपना सामान लेने लगे तो देखा कि उनका बैग फटा हुआ है। साहिल ने इसकी शिकायत एयरलाइंस कंपनी को दी। एयरलाइंस की ओर से साहिल गुप्ता को उनके बैग का पूरा हर्जाना नहीं दिया। साहिल ने जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग में इसकी शिकायत की, जिस पर आयोग ने उनके हक में फैसला सुनाया है।