संवाद न्यूज़ एजेंसी
यमुनानगर। सेशन जज शालिनी सिंह नागपाल की कोर्ट ने दोस्त को गलती से गोली मारने के केस में जगाधरी मुखर्जी पार्क में किराए पर रहने वाले बिहार के गांव खगोल निवासी विशाल उर्फ सोनी को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई है । वहीं उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हत्या के प्रयास के केस में उसे बरी कर दिया। वहीं उसके साथी सौरव को भी कोर्ट ने इस केस में बरी कर दिया है।
यूपी के फैजाबाद निवासी दीपक कुमार ने शहर जगाधरी पुलिस को बयान दिए थे कि उसका दोस्त जगाधरी मुखर्जी पार्क काली मंदिर के पास रहने वाला विशाल अपने जीजा नीरज के पास पटना में सुनार का काम करता है । वह अपने दोस्त विशाल के पास वहां पर गया था। वहां से दोनों छह जून 2022 को जगाधरी आए थे। उस दिन शाम के समय विशाल अपने दोस्त जडौदा निवासी सौरव के घर पर गया।
वहां पर कुछ देर रुकने के बाद वे तीनों गांव आहलूवाला की तरफ चले गए। कुछ दूरी पर जाकर सौरव ने विशाल को एक्टिवा रोकने के लिए कहा। वे रुक गए और तीनों सड़क किनारे खड़े थे। वहां पर विशाल ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और सौरव को दिखाने लगा । सौरव ने जैसे ही हाथ में पिस्टल पकड़ी तो उसने चला दी और उसके पेट में गोली लगी। इसमें वह घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में विशाल और सौरव पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पर गोली मारने के आरोप साबित नहीं हुए । विशाल से पुलिस ने पिस्टल बरामद की थी।