संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से लूटपाट कर उसे जान से मारने की नीयत से नहर में धक्का देने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजना अग्रवाल की अदालत ने तीनों दोषियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव खोशपुरा निवासी किरणपाल, यमुनानगर की आजाद नगर कॉलोनी निवासी सलाम और चिट्टा मंदिर रोड स्थित शांति कॉलोनी निवासी शुभम के रूप में हुई है।
यह मामला बूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां 26 मई 2024 को पुलिस ने गांव फतेहपुर निवासी विनित कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। पीड़ित विनित कुमार बजाज फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के रूप में कार्यरत है। वन25 मई 2024 की रात करीब साढ़े आठ बजे वह ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहा था।
फतेहपुर नहर पुल के पास एक युवक ने उससे लिफ्ट मांगी। आगे चलते ही युवक ने चाकू दिखाकर उसे पश्चिमी यमुना नहर की पटरी की ओर ले गया। वहां पहले से दो अन्य युवक मौजूद थे। तीनों आरोपियों ने मिलकर विनित कुमार के साथ मारपीट की और उसके पास से सोने की चेन, अंगूठी, चांदी का कड़ा, मोबाइल फोन और 1500 रुपये नकद लूट लिए।