संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नगर निगम व पालिका के मकानों व दुकानों पर 20 साल या इससे अधिक पुराने किरायेदारों को मालिकाना हक लेने का फिर मौका मिला है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में दोबारा आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए 16 से 30 जुलाई तक पोर्टल खुलेगा। इसे योजना लाभ लेने का आखिरी अवसर बताया जा रहा है।
जून-2021 में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू हुई। इसके तहत लांच किए पोर्टल पर वर्ष 2021 में जुलाई से सितंबर तक किरायेदारों से आवेदन मांगे गए। नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के अंतर्गत मीराबाई बाजार, वर्कशाप रोड, शिवाजी मार्केट, रामपुरा, इंदिरा मार्केट, जवाहर मार्केट, यमुनानगर अनाज मंडी व सब्जी मंडी कन्हैया चौक समीप बनी दुकानों के 1545 किरायेदार योजना के पात्र माने गए, पर 674 ने ही आवेदन किया।
इसमें भी 133 के दस्तावेज पूरे नहीं मिले। अब शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय से 12 जुलाई को नगर निगम, पालिका व परिषदों के अधिकारियों के नाम पत्र जारी कर योजना के तहत दोबारा आवेदन लिए जाने बारे कहा गया है। इसके तहत 16 से 30 जुलाई तक आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा।
योजना के पात्रों को निकाय की दुकानों व मकानों की रजिस्ट्री मार्केट वैल्यू पर नहीं बल्कि निर्धारित कलेक्टर के हिसाब से बनी राशि पर होगी। कलेक्टर रेट में भी अधिक पुराने किरायेदार की अलग-अलग श्रेणी पर 20 से 50 फीसद तक छूट है। इसके लिए पात्र निकाय की दुकान व मकान अपने नाम कराने के लिए योग्यता संबंधित दस्तावेज, साइट प्लान, तल अनुसार निर्मित भवन प्लान स्वयं सत्यापित करके आवेदन के साथ देना होगा।
आवेदन के साथ अधिकार को प्रमाणित करने के लिए आवंटन पत्र, संपत्ति स्थानांतरण पत्र, वास्तविक आबंटी या उप किरायेदारी का समझौता पत्र, संबंधित संपत्ति को प्रमाणित करने वाला निगम का रिकार्ड, किराये की रसीद, बिजली या पानी कनेक्शन की प्रतिलिपि, संबंधित संपत्ति का सेल टैक्स, वैट, जीएसटी में से एक का संबंधित पंजीकरण संख्या, आयकर रिटर्न या फायर एनओसी की प्रतिलिपि में से एक लगाना होगा।