संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर, दिन शनिवार को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम सुमित्रा कादियान ने दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, धारा-138 के तहत एनआई एक्ट के मामले, बैंक रिकवरी केस, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद मामले, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले (गैर शमन योग्य मामलों को छोड़कर) वेतन और भत्ते तथा पुन: परीक्षण लाभ से संबंधित सेवा मामले और राजस्व व अन्य सहायक मामले जो कि सुलझाने योग्य हैं, इस अदालत में लिए जाएंगे।
सीजेएम ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है।
इसके माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। इसमें न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही जीत, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है। कानूनी सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर पर भी जानकारी ली जा सकती है।