यमुनानगर। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना-2025 की घोषणा की है। यह योजना 11 नवंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को 31 अगस्त 2024 तक बकाया बिजली बिलों के लिए सरचार्ज माफ किया जाएगा। ये जानकारी डीसी पार्थ गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि पात्र बिजली उपभोक्ता शीघ्र ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक व अन्य श्रेणियों के कनेक्ट और डिस्कनेक्ट उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध है, जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के बकायादार थे और अभी भी बकायादार बने हुए हैं।