जगाधरी। जिला एवं सत्र न्यायालय शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने स्नेचिंग के एक आरोपी को एक महीने में दूसरी बार दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अजय उर्फ कल्लू को 12 साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
इसी अदालत ने दोषी अजय उर्फ कल्लू को 22 अगस्त को स्नेचिंग के एक मामले में 10 साल कैद की सजा और 27 हजार रुपये जुर्माना किया था। दोषी कल्लू के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह की अदालत में भी स्नेचिंग का एक केस विचाराधीन है, जिसकी इसी महीने सुनवाई है। इसके अलावा दोषी के खिलाफ जगाधरी की एक अन्य अदालत में चोरी के एक मामले में सुनवाई चल रही है।
11 जनवरी 2022 को मंदिर से लौट रही अंगूरी देवी से खींची थी बालियां
दोषी अजय ने 11 जनवरी 2022 को बाइक पर सवार होकर स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इस दिन सुबह के समय दुर्गा कॉलोनी, जगाधरी निवासी अंगूरी देवी जंगला वाली माता जी मंदिर से घर लौट रही थी। दोषी अजय ने उसके कानों से सोनू की बालियां खींची थी, जिससे उसके कानों से खून बहने लगा। इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने अजय उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर अंगूरी देवी से छीनी गई बालियां भी बरामद कर ली थी। जांच में सामने आया कि अजय उर्फ कल्लू ने जिस बाइक पर वारदात को अंजाम दिया था, वो बाइक पुरानी हमीदा के रहने वाले सुखविंदर सिंह की थी और आरोपी अजय ने बाइक जगाधरी सिविल अस्पताल से चोरी की थी।
दोषी अजय ने 10 जनवरी 2022 को 78 साल की कमला देवी से छीनी थी बालियां
दोषी करार दिए गए अजय उर्फ कल्लू ने 10 जनवरी 2022 को जगाधरी के मकान नंबर 2197 में रहने वाली 78 साल की कमला देवी के दोनों कानों से सोने की बालियां छीनी थी। इस दौरान कमला देवी का एक कान फट गया और दूसरे कान में भी खून आ गया था। वारदात के समय कमला देवी घर के अंदर धूप सेंक रही थी। स्नेचिंग की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी आरोपी अजय उर्फ कल्लू की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसके कब्जे से छीनी गई सोने की बालियां और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली थी। इसी बाइक पर सवार होकर अजय उर्फ कल्लू ने दुर्गा कॉलोनी, जगाधरी निवासी अंगूरी देवी से सोने की बालियां खींची थी।