दुकान से सामान लेकर घर लौट रही नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी गांव मुकारबपुर थाना सदर जगाधरी निवासी रोशन लाल को कोर्ट ने छह महीने कैद तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायधीश रितु गर्ग ने सुनाया है। कोर्ट में करीब नौ महीने चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायधीश रितु गर्ग ने फैसला सुनाया।
यह था मामला
सदर जगाधरी थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 22 फरवरी को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 14 वर्षीया बेटी दुकान से सामान लेकर घर जा रही थी, तो रास्ते में गांव मुकाबरपुर निवासी रोशन लाल ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद रोशन लाल ने उसके साथ बदस्तमीजी तथा अश्लील हरकतें शुरू कर दी।
लड़की उसके चुंगल से छूटकर घर भाग गई और उसने पूरी घटना के बारे में परिजनों को बताया। शिकायकर्ता के मुताबिक करीब छह महीने पहले भी रोशन लाल ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद गांव में पंचायत हुई थी। तब रोशन लाल ने उनके घर आकर माफी मांगी थी। साथ ही आश्वासन दिया था कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। पुलिस ने 12 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी को काबू कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।