यमुनानगर। नगर निगम ने अवैध निर्माण और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर-12 के पांसरा गांव में तालाब की ओर खुले छह भवनों के दरवाजे सील कर दिए। नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के निर्देश पर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की।
निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित भवनों में तालाब की ओर अनधिकृत रूप से प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इन्हें नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण और निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन माना गया। निगम को पांसरा क्षेत्र में तालाब की तरफ कुछ भवनों के प्रवेश द्वार बनाए जाने की शिकायत मिली थी।
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शिकायत के बाद उप नगर योजनाकार और भवन निरीक्षकों की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सामने आया कि छह भवनों के दरवाजे तालाब की ओर खोले गए थे। इसके बाद संबंधित भवन मालिकों को निगम की ओर से दो बार नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। नोटिस के बाद भवन मालिकों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया।
हालांकि निर्धारित समय में उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद नगर निगम ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 250, 261, 262 और 263 ए के तहत सीलिंग की कार्रवाई की।
तालाब की तरफ खुले दरवाजे पर सील लगाते निगम कर्मी। प्रवक्ता