यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने किराने की दुकान से सामान लेने गई 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी दुकानदार विनोद को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
दिसंबर 2023 को थाना सदर इलाके की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 11 साल की बेटी पास की किराने की दुकान से सामान लेने गई थी। कुछ देर बाद बच्ची रोती हुई वापस आई और उसने बताया कि करियाना दुकानदार ने उसके साथ छेड़छाड़ की और कमरे में चलने को कहा, लेकिन बच्ची भागकर घर आ गई। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 10 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में दुकानदार को सजा सुनाई है। संवाद