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Yamuna Nagar News: ट्रक चालक को गोली मारने के दोषी को सात साल की सजा

Thu, 28 Sep 2023 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। ट्रक चालक को गोली मारने के आरोपी जालंधर के गांव मौरो निवासी कुलदीप सिंह उर्फ बलैतिया को एडीजे निधि बंसल की कोर्ट ने कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कुलदीप को सात साल कैद की सजा सुनाई है और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस केस में नवा शहर जिला के गांव झिंगड़ा निवासी सुखजीत सिंह उर्फ सुखा को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
आठ जून 2020 को अंबाला के गांव भानोखेड़ी निवासी जसविंद्र सिंह ने फर्कपुर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह और दूसरे ट्रक का चालक नंगल निवासी अमरजीत सिंह जठलाना घाट से रेत लोड कर जा रहे थे। जब चूड़ियाला के माजरा के मोड़ के पास पहुंचे तो बाइक सवार दो युवकों ने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। पीछे बैठे युवक ने उस पर गोली चला दी जो कि उसके पेट में गोली लगी। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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दहेज हत्या के दोषी को 10 साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। एडीजे संदीप गोयल की कोर्ट ने अपनी पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में दोषी जगाधरी चुन्ना भट्टी कॉलोनी निवासी इरशाद उर्फ सोनी को 10 साल कैद की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जगाधरी की ग्रीन विहार कॉलोनी निवासी नूरजहां ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्होंने अपनी बेटी साबिया की शादी छह साल पहले चुन्ना भट्टी कॉलोनी इरशाद उर्फ सोनी के साथ की थी। इरशाद की यह दूसरी शादी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसकी बेटी साबिया को दहेज के लिए तंग किया जाने लगा और और इरशाद उसके साथ मारपीट करता था । कई बार समझाने पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।
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24 जुलाई को साबिया की मौत हो गई और मायके वालों के आने से पहले उसका शव दफना दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि उसे चोट लगी हुई थी और मुंह से झाग आया था।शिकायत मिलने पर पुलिस ने साबिया के शव को निकालकर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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