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Yamuna Nagar News: रोडवेज को हैप्पी कार्ड के 61,593 लाभार्थियों का इंतजार

Sat, 13 Jun 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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रोडवेज कार्यलय में रखें योजना के तहत तैयार हैप्पी कार्ड। संवाद
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सचिन शर्मा
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यमुनानगर। प्रदेश सरकार की हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) कार्ड के तहत पात्र परिवारों को रोडवेज बसों में हर वर्ष एक हजार किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है, लेकिन जिले में बड़ी संख्या में लाभार्थी अब तक अपना हैप्पी कार्ड लेने नहीं पहुंचे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 61,593 पात्र लाभार्थियों ने अभी तक डिपो से कार्ड प्राप्त नहीं किया है।
रोडवेज बस पास इंचार्ज प्रताप भनवाल ने बताया कि विभाग की ओर से लाभार्थियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। मुख्यालय स्तर से पात्र परिवारों के मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजे जा रहे हैं, वहीं डिपो कर्मचारी भी फोन कर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जल्द कार्ड प्राप्त करने की अपील कर रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग कार्ड लेने नहीं पहुंच रहे हैं।
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अधिकारियों का कहना है कि हैप्पी कार्ड बनने के बाद उसे डिपो से प्राप्त करना जरूरी है। कार्ड मिलने के बाद ही पात्र परिवार सरकार की निशुल्क यात्रा योजना का लाभ उठा सकेंगे। कार्ड के माध्यम से हर वर्ष एक हजार किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलती है।
विभाग ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे बिना देरी किए संबंधित रोडवेज डिपो पहुंचकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त करें। समय पर कार्ड लेने से यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा।
हैप्पी कार्ड धारकों को हर वर्ष कार्ड रिन्यू कराने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। पात्रता बरकरार रहने पर कार्ड स्वतः नवीनीकृत माना जाएगा और लाभार्थी हर साल 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। विभाग ने पात्र परिवारों से कार्ड सुरक्षित रखने और समय पर उपयोग करने की अपील की है। संवाद
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योजना का हरियाणा के पात्र नागरिकों को ही मिलेगा लाभ
हैप्पी कार्ड का लाभ केवल हरियाणा के पात्र नागरिकों को ही दिया जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र परिवार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। लाभ लेने के लिए पात्रता संबंधी शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।
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