यमुनानगर। थर्मामीटर का पारा (मर्करी) पीकर आत्महत्या का प्रयास करने वाली रेखा उर्फ रुबीना के मामले में लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि उसका पति फुरकान उसे डराने-धमकाने के लिए सिर कटी लाश के वीडियो दिखाता था और कहता था कि विरोध करने पर उसका भी वही हाल किया जाएगा। रेखा का कहना है कि इस खौफ के साए में वह लंबे समय तक चुप रही, लेकिन अंततः मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से टूटकर उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया।
रेखा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की रहने वाली है, उसने बताया कि वर्ष 2020 में यमुनानगर के सेक्टर-17 में नौकरी के दौरान उसकी पहचान अराइयां गांव निवासी फुरकान से हुई थी। शुरुआत में फुरकान ने अपना नाम अजय बताया और धीरे-धीरे उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। बाद में देवबंद ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और निकाह कर लिया, इसके बाद से ही उसकी जिंदगी डर और दबाव में गुजरने लगी।
रेखा ने आरोप लगाया कि फुरकान ने रिश्ते की शुरुआत में ही उसका मोबाइल हैक कर लिया था। वह किससे बात करती है, किसे मैसेज भेजती है और कहां जाती है। हर गतिविधि पर उसकी नजर रहती थी। रेखा के मुताबिक, वह कहीं भी जाती या किसी से संपर्क करने की कोशिश करती, तो फुरकान को तुरंत जानकारी मिल जाती थी। इस कारण वह पूरी तरह से मानसिक कैद में जीने को मजबूर हो गई थी।
पीड़िता ने यह भी बताया कि करीब तीन साल पहले वह गर्भवती हुई थी और बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन फुरकान ने उसे जबरन गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। डॉक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात कराया गया। रेखा का कहना है कि इस घटना के कोई दस्तावेजी सबूत उसके पास नहीं हैं, लेकिन यह सदमा उसे भीतर तक तोड़ गया, इसके बाद से उसे अपनी जान को लगातार खतरा महसूस होने लगा। रेखा ने बताया कि फुरकान न सिर्फ उसे मारने की धमकी देता था, बल्कि सहारनपुर में हुई एक हिंदू महिला की हत्या का वीडियो दिखाकर डराता था। वह कहता था कि उस मामले में पहले तो आरोपी बच गया, लेकिन बाद में फंस गया, जबकि वह किसी को मारने के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। इन धमकियों और प्रताड़नाओं से तंग आकर 22 जनवरी को रेखा ने थर्मामीटर तोड़कर उसका पारा पी लिया था।
फिलहाल रेखा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता का कहना है कि उसे अभी भी जान का खतरा है और आरोपी कुछ भी कर सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, वहीं यह मामला महिला सुरक्षा और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है, इसके बाद सिटी थाना पुलिस ने फुरकान और उसके भाई कुर्बान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115, 196(1), 351(2) व 85 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।