नाबालिग लड़की को रोटी बनाने के लिए अपने घर बुलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी छछरौली के एक गांव निवासी राशिद को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाएगी। बता दें एक लड़की ने छछरौली पुलिस को दिसंबर 2017 में शिकायत दी थी कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। वह अपनी दादी के पास रहती है। उनके पड़ोस में राशिद रहता है। राशिद की मां रिश्तेदारी में गई हुई थी। इस दौरान राशिद ने उसे अपने घर पर रोटी पकाने के लिए बुलाया। जब वह उसके घर गई तो उसने उसके साथ गलत काम किया। उसने उसे इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने राशिद पर पोक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा-506 के तहत केस दर्ज किया था।