14 साल की किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के दोषी को अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्या यालय स्पेशल पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 46 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी। कोर्ट ने दोषी के पिता को पीड़िता के साथ छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्ती सजा भुगतनी पड़ेगी।
इन दोषियों के खिलाफ 2 दिसंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने एसपी को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने एक लड़के को मजदूरी के लिए अपने पास रखा था। वो लड़का शिकायतकर्ता के परिवार के साथ ही रहने लगा। इस दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता की 14 साल की दिव्यांग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। कुछ महीने बाद शिकायतकर्ता यमुनानगर आ गया। कुछ दिनों बाद आरोपी युवक भी काम के बहाने यमुनानगर आ गया और उसने यहां भी शिकायतकर्ता की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने साथ दिल्ली ले गया और कुछ दिनों बाद उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी युवक के पिता मोहम्मद शकूर के खिलाफ भी शिकायत दी थी कि उसने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, छह पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी युवक के पिता के खिलाफ 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिस समय युवक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, उस समय व नाबालिग था। इसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।