जगाधरी। संपत्ति कर के बकाएदारों को सरकार ने एक बार फिर राहत दी है। बकायादार 31 अगस्त तक एकमुश्त कर जमा करवाकर 75 प्रतिशत ब्याज में छूट पा सकते हैं। बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। महापौर सुमन बहमनी और नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले सरकार ने एक जून से 30 जून तक एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की योजना लागू की थी। इस योजना का लाभ उठाते हुए नगर निगम क्षेत्र के करदाताओं ने करीब 16 करोड़ 40 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और लगभग एक करोड़ 46 लाख रुपये फायर टैक्स जमा करवाया था। महापौर सुमन बहमनी ने संपत्तिकर बकायादारों से समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करवाकर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। वहीं, 31 अगस्त के बाद बकाया संपत्ति कर पर पूरा ब्याज देना होगा और नियमानुसार वसूली की जाएगी। संवाद