फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

संपत्ति कर : 31 के बाद लगेगा 18 फीसदी ब्याज

Fri, 28 Mar 2025 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। संपत्ति कर जमा न कराने वालों पर नगर निगम ने सख्त रवैया अपना लिया है। अब 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा न कराने पर संपत्ति धारक से 18 प्रतिशत ब्याज भी वसूला जाएगा। साथ ही निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर संपत्ति धारकों की संपत्ति भी सील की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए निगम द्वारा संपत्ति मालिकों को नोटिस भी जारी किए हैं।
बड़ी संख्या में बकाएदार करोड़ों रुपये का संपत्ति कर दबाए बैठे हैं। वहीं, निगम के आयुक्त आयुष सिन्हा ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वे 31 मार्च तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं। बाद में 18 प्रतिशत ब्याज समेत टैक्स लिया जाएगा। उन्होंने संपत्ति कर के बकाएदारों को भी सख्त निर्देश दिए कि वे 31 मार्च तक अपना संपत्ति कर जमा कराए। एक अप्रैल से बकाएदारों से 18 प्रतिशत ब्याज समेत पूरा प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। टैक्स न देने पर उनकी संपत्ति सील की जाएगी।
विज्ञापन

नगर निगम चुनाव के चलते लगी आचार संहिता से पूर्व नगर निगम द्वारा नोटिस जारी करने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स न देने पर 20 से अधिक बकायेदारों की संपत्तियां सील की थी। यह कार्रवाई जनवरी व फरवरी माह में की गई थी। इस दौरान कुछ संपत्ति धारकों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया। इन दो माह में निगम में लगभग चार करोड़ रुपये संपत्ति कर जमा हुआ लेकिन अभी भी काफी बकाएदार ऐसे हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इनमें नामी औद्योगिक इकाइयों से लेकर संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित रिहायशी मकान शामिल हैं। इन पर संपत्ति कर की एक से दस लाख या अधिक राशि बकाया है। निगम द्वारा उन्हें नोटिस जारी किए हुए है।
विज्ञापन

शनिवार व 31 को खुले रहेंगे नागरिक सुविधा केंद्र
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए प्रॉपर्टी मालिक शहीद भगत सिंह चौक स्थित मुख्य नगर निगम कार्यालय, कन्हैया साहिब चौक स्थित निगम कार्यालय और जगाधरी नगर निगम कार्यालय स्थित नागरिक सुविधा केंद्रों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते है। शनिवार और 31 मार्च को भी इन नागरिक सुविधा केंद्रों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकते हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें