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पूजा करने मंदिर आई नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी पुजारी को पांच साल की कैद

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जगाधरी। मंदिर में पूजा करने गई 13 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले पुजारी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत (स्पेशल पॉक्सो कोर्ट) ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया पुजारी फर्कपुर थाना क्षेत्र के मॉडर्न कॉलोनी के गिरि मंदिर का पुजारी है।
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घटनाक्रम के अनुसार 20 दिसंबर 2017 को फर्कपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 13 साल की बेटी शहर के एक प्राइवेट स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ती है। सुबह करीब सवा सात बजे उसकी बेटी मंदिर में पूजा करने गई थी। इस दौरान मंदिर के अंदर पुजारी गया प्रसाद गिरि तख्त पर बैठा था। जैसे ही उसकी बेटी हॉल में गई, पुजारी ने वहां आकर उसे पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग ने घर आकर अपनी मां को सारी बात बताई। नाबालिग के माता-पिता मंदिर में गए तो गया प्रसाद गिरि उल्टा उन्हें ही धमकाने लगा। साथ ही नाबालिग के माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। नाबालिग के पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बाल कल्याण अधिकारी के समक्ष नाबालिग की काउंसलिंग करवाई। इसके बाद पीड़िता के बयान पर पुलिस ने पुजारी गया प्रसाद गिरि को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। अब करीब पांच साल बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुजारी को दोषी करार दिया है।
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