जगाधरी। जिला न्यायिक परिसर में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लगाई जा रही है। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते से स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करवा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव कीर्ति वशिष्ठ ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग और सौहार्दपूर्णता से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत से उसका निस्तारण करवा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामा से मैत्री वातावरण में रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत इत्यादि लाभ मिलते हैं। इसमें किसी पक्ष की जीत व हार नहीं होती, जिससे संबंधों में कटुता नहीं पनपती है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधी जो लोग केस निपटाना चाहते हैं, वे इसके लिए अपील कर सकते हैं। संवाद