संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने पर नगर निगम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने जोन एक में जगाधरी के प्रकाश चौक से पुराने छछरौली रोड पर कई दुकानों की जांच की। चारों दुकानदारों के मौके पर चालान किए गए और उन पर 7500 रुपये जुर्माना लगाया। तीन दुकानदारों ने मौके पर जुर्माना राशि भर दी जबकि एक दुकानदार ने बुधवार को जुर्माना राशि भरने का आश्वासन दिया।
एसआई अमित कांबोज ने बताया कि निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए जांच की गई है। उन्होंने बताया कि एक जुलाई 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्राॅ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई इन्हें बेचता है तो उसके खिलाफ नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाती है। निगम की यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।