फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

स्मैक के साथ पकड़ा गया तोता 18 माह जेल में रहेगा

विज्ञापन
विज्ञापन
जगाधरी। 10.50 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए गांव बेगमपुर निवासी नवाब खान उर्फ तोता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि बंसल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 18 महीने कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
विज्ञापन

बिलासपुर पुलिस को 30 जून 2019 को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि गांव बेगमपुर का रहने वाला नवाब खान स्मैक बेचने का धंधा करता है। वह बिलासपुर के कपाल मोचन क्षेत्र में स्मैक बेचने के लिए घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो नवाब खान भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर उसे काबू कर लिया। पुलिस पार्टी ने आरोपी की तलाशी ली तो उसकी जेब से स्मैक की पुड़िया बरामद हुई। उससे बरामद स्मैक का वजन 10.50 ग्राम था। बिलासपुर पुलिस ने आरोपी नवाब खान उर्फ तोता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अब अदालत ने इस मामले में दोषी नवाब खान को सजा सुनाई है।
10.30 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े दोषी को सात माह का कारावास
अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया
जगाधरी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप की अदालत ने 10.30 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े जगाधरी की राजेश कॉलोनी निवासी सगीर को दोषी करार देते हुए सात महीने कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। 16 दिसंबर 2018 को जगाधरी शहर पुलिस की टीम जगाधरी बिलासपुर रोड पर दादूपुर नलवी नहर पुलिया के नजदीक आने जाने वालों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसकी जेब से 10.30 ग्राम स्मैक बरामद हुई। उसकी पहचान राजेश कॉलोनी निवासी सगीर के रूप में हुई थी। इसी मामले में अदालत ने अब सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें