यमुनानगर। उपायुक्त यमुनानगर ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत पांडपुर के वार्ड नंबर-06 से पंच परमाल सिंह को पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार परमाल सिंह को तत्काल प्रभाव से अयोग्य ठहराते हुए भविष्य में किसी भी पंचायत चुनाव या पंचायत से जुड़े कार्यों में भाग लेने से भी वंचित कर दिया गया है। साथ ही पंचायत का समस्त रिकॉर्ड, चल-अचल संपत्ति यदि उनके कब्जे में हो तो तुरंत सरपंच को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 12 जनवरी 2026 को जारी किया गया। संवाद