फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Yamuna Nagar News: बिना सूचना पॉलिसी रद्द करने पर 45 दिन में मुआवजा देने का आदेश

Sat, 28 Mar 2026 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
विज्ञापन
जिला उपभोक्ता आयोग। आर्काइव
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। बीमा पॉलिसी को बिना सूचना रद्द करना बीमा कंपनी और डीलर को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डीलर और बीमा कंपनी को आर्थिक क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन 45 दिन में करना होगा, अन्यथा देरी होने पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा। मामले के अनुसार छछरौली निवासी मुकेश कुमार ने वर्ष 2020 में पास्को मोटर्स से टाटा इंट्रा वी30 वाहन खरीदा था। वाहन खरीदते समय डीलर ने बीमा कराने का आश्वासन दिया और हर साल पॉलिसी का नवीनीकरण भी किया जाता रहा।
विज्ञापन

अगस्त 2022 में भी एजेंट ने शिकायतकर्ता के घर जाकर 29,500 रुपये नकद प्रीमियम लिया और पॉलिसी जारी करने का भरोसा दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार बार-बार मांग करने के बावजूद उसे बीमा कवर नोट नहीं दिया गया। बाद में 31 अक्तूबर 2022 को उसे पता चला कि उसकी बीमा पॉलिसी 22 अगस्त 2022 से ही बिना किसी ठोस कारण के रद्द कर दी गई है।
इस कारण उसे मानसिक परेशानी, आर्थिक नुकसान और काम में बाधा का सामना करना पड़ा। मजबूर होकर उसे दूसरी कंपनी से नई पॉलिसी लेनी पड़ी। वहीं बीमा कंपनी और डीलर ने अपने जवाब में दावा किया कि प्रीमियम का भुगतान सही तरीके से नहीं हुआ और पॉलिसी रद्द करना नियमों के तहत था। हालांकि आयोग ने रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि पॉलिसी रद्द करने से पहले शिकायतकर्ता को कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई और न ही पर्याप्त साक्ष्य पेश किए गए।
विज्ञापन

आयोग ने अपने फैसले में कहा कि यह उपभोक्ता के साथ सेवा में कमी (डिफिशिएंसी इन सर्विस) का स्पष्ट मामला है। आयोग ने पास्को मोटर्स को 23,086 रुपये की राशि नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानसिक उत्पीड़न व मुकदमे के खर्च के रूप में 5,500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें