संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। सिविल जज जूनियर डिविजन ऋषभ अग्रवाल की अदालत ने संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल के पिछले गेट को 30 दिन में बंद करने का आदेश दिया। साथ ही नियमों का पालन न होने पर नगर निगम कमिश्नर को कोर्ट में पेश होकर जवाब देने की हिदायत दी है।
संत निश्चल सिंह स्कूल के खिलाफ सरोजनी काॅलोनी फेज-वन वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान कश्मीरी लाल बंसल, सचिव राजीव वैद्य व अन्य की ओर से नौ साल पहले कोर्ट याचिका दायर की गई थी। कन्हैया साहिब चौक से महाराणा प्रताप चौक की ओर जाने वाली सड़क पर स्कूल के दो गेट हैं।
करीब 25 साल पहले स्कूल ने एक गेट रिहायशी क्षेत्र की ओर खोल दिया था। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने साल 2016 में एक और गेट खोल लिया, जिस पर काॅलोनीवासियों ने एतराज किया। काॅलोनी के निवासियों की ओर से नगर निगम, यमुनानगर और जिला उपायुक्त को शिकायत दी। शिकायत पर कोई कार्रवाई ना होने पर सोसायटी ने कोर्ट में केस दायर किया था।
10 अगस्त 2023 को तत्कालीन सिविल जज जूनियर डिवीजन राजविंद्र सिंह ने दोनों गेटों को बंद करने के ऑर्डर किए थे। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एक गेट को लेकर सेशन कोर्ट का रुख किया। वहां गेट को बंद करने पर स्टे लगा दिया। अब सिविल जज जूनियर डिविजन ऋषभ अग्रवाल की कोर्ट ने गेट को बंद करने के आदेश जारी किए हैं।