चार साल पहले चुरा डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए गांव लवाना निवासी सुरेंद्र कुमार को एडीजे निधि बंसल की कोर्ट ने एक साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी को जुर्माना न देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। छप्पर थाना पुलिस की टीम ने छप्पर बस स्टैंड के पास गश्त के दौरान सूचना के आधार पर लवाना निवासी सुरेंद्र कुमार डोडा पोस्त के साथ पकड़ा था। उसके हाथ में एक कट्टा था। जब कट्टे को खाला गया तो उसमें चार किलोग्राम डोडा पोस्त मिला। छप्पर पुलिस ने दो जून 2019 को सुरेंद्र पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।