यमुनानगर। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, धर्मशाला और होमस्टे संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीसी प्रीति ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित सभी आवासीय प्रतिष्ठानों को अब अपने यहां ठहरने वाले प्रत्येक आगंतुक की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। डीसी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, धर्मशाला, होमस्टे और अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों के मालिक या प्रबंधक अनिवार्य रूप से हरसमय पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं। यदि पहले से पंजीकरण किया हुआ है तो अपने यहां ठहरने वाले सभी आगंतुकों की पूरी और सही जानकारी प्रतिदिन समय पर पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। संवाद