यमुनानगर। कैल में 14 अप्रैल को आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पीएम रूट के मार्ग के दोनों ओर वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जारी आदेशों में कहा कि प्रधानमंत्री के रूट वाले मार्ग पर दोनों तरफ 200 मीटर की परिधि में जहां वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा, वहीं इस रूट के 200 मीटर की परिधि में हथियार लाठी, डंडा, लोहे की रोड, तलवार, चाकू व अन्य किसी प्रकार का हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल व रूट के दोनों तरफ 500 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का प्रदर्शन व धरना लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद