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मोबाइल लूटने के दो आरोपियों को दस साल की सजा

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एडीजे विजयंत सहगल की कोर्ट ने साइकिल सवार से मोबाइल लूटने के मामले में दो आरोपियों को दस साल की सजा और 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है।
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कोर्ट ने चिट्टा मंदिर एरिया निवासी विक्रांत और अंकित को सजा सुनाई है। शिवपुरी कॉलोनी निवासी रमेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह मिल के पीछे फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता है। 16 मार्च को रात के समय वह साइकिल पर जा रहा था। जब वह बत्रा कोल्ड स्टोर के पास पहुंचा तो बाइक सवार तीन युवकों ने उसे रोक लिया। और मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। लोगों की मदद से उसने मधु कॉलोनी निवासी विक्रांत को मौके पर ही पकड़ लिया था, जबकि अन्य दो साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में धारा-379बी में केस दर्ज किया था। मौके से फरार हुए अंकित और एक नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया था।
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