यमुनानगर। छह महीने पहले युवती से मोबाइल छीनने के आरोपी चिट्टा मंदिर रोड निवासी शुभम को सेशन जज शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को वीरवार को सजा सुनाई जाएगी।
जामपुर मंडेबर गांव निवासी काजल ने 13 अप्रैल को शहर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह जगाधरी में एक सेंटर पर नौकरी करती है। 13 अप्रैल को वह कमानी चौक पर बस का इंतजार कर रही थी। जब वह रोडवेज बस में चढ़ने लगी लगी तो पीछे खड़े युवक ने उससे मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने चिट्टा मंदिर रोड निवासी शुभम को गिरफ्तार किया था। अब उसे अदालत ने दोषी करार दिया है।