सेशन जज शालिनी सिंह नागपाल की कोर्ट ने अमरपुरी कॉलोनी के खुशनसीब उर्फ खुशू को महिला से थैला छीनने के आरोप में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें शहर की शिव कॉलोनी निवासी संगीता ने शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह कमल इंजीनियरिंग के मालिक के मकान में काम करती है। 10 नवंबर 2022 को शाम के समय वह काम खत्म कर अपने घर पैदल जा रही थी। जब वह कुमार माल से आगे पहुंची तभी बाइक सवार युवक पीछे से आया और उसके हाथ से थैला छीन लिया। उसमें एक सोने की बाली, एक लॉकेट और 10 हजार रुपए थे। तब पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर बाद में खुशनसीब उर्फ खुशू को गिरफ्तार कर लिया था।