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शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा

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जगाधरी। 16 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी अकरम को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत मंगलवार को दोषी को सजा सुनाएगी।
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मामले में सदर थाना पुलिस ने 22 दिसंबर 2020 को सदर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी अंबाला के एक कॉलेज में पढ़ती है। 22 दिसंबर को वो घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं आई। शिकायतकर्ता ने अकरम पर उसकी नाबालिग बेटी को गलत नियत से शादी का झांसा देकर अगवा करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। 24 दिसंबर को पुलिस ने उसकी बेटी को पांसरा रेलवे फाटक के पास से बरामद कर लिया। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए। अगले दिन पुलिस ने नाबालिग को शादी की नीयत से भगाने के आरोपी अकरम को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में अकरम ने पुलिस को बताया कि उसने नाबालिग को शादी का झांसा देकर जगाधरी बस स्टैंड में बुलाया। वहां से उसे लेकर गोल्डन टेंपल अमृतसर चला गया। एक दिन वहां रहने के बाद नाबालिग को लेकर सहारनपुर आ गया। यहां रेलवे स्टेशन पर रुकने के अगले दिन उसे लेकर यमुनानगर आ गया। यमुनानगर आने के बाद एक खेत में नाबालिग से दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे पांसरा फाटक के पास छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था। अब अदालत ने अकरम को दोषी करार दिया है।
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