संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजना अग्रवाल की अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी ओमकार उर्फ ओमी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर यमुनानगर थाना पुलिस ने 22 सितंबर 2022 को पीड़िता के पिता की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया था कि 22 सितंबर 2022 की शाम उसकी सात वर्षीय बेटी गांव की दुकान पर सामान लेने गई थी। इसी दौरान रास्ते में गांव निवासी ओमकार उर्फ ओमी मिला, जिसने बच्ची को सामान दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया।
आरोप है कि इसके बाद वह बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ गलत हरकत की। घटना के संबंध में किसी को बताने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके परिजनों तथा अन्य गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने ओमकार उर्फ ओमी को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने के उपरांत अदालत ने उसे तीन वर्ष के कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना नहीं देेने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।