जगाधरी। तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर में लगाई जाएगी। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम सुमित्रा कादियान ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, धारा-138 के तहत एनआई एक्ट के मामले, बैंक रिकवरी केस, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद मामले, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले (गैर शमन योग्य मामलों को छोड़कर) वेतन, भत्ते व पुन: परीक्षण लाभ से संबंधित सेवा मामले, राजस्व व अन्य सहायक मामले जो कि सुलझाने योग्य मामले लोक अदालत में लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों से लोगों का बिना समय व पैसा खर्च किए समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। संवाद