जगाधरी। जिले में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 जुलाई को लगाई जाएगी। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं सीजेएम सुमित्रा कादियान ने दी। उन्होंने बताया कि दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, धारा-138 के तहत एनआई एक्ट के मामले, बैंक रिकवरी केस, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद मामले, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामलों की सुनवाई होगी।
इसके अलावा बिजली व पानी से संबंधित मामले (गैर शमन योग्य मामलों को छोड़कर) वेतन व भत्ते तथा पुन: परीक्षण लाभ से संबंधित सेवा मामले और राजस्व व अन्य सहायक मामले जो कि सुलझाने योग्य हैं इस अदालत में लिए जाएंगे। सीजेएम ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए फैसले की अहमियत सामान्य अदालत के फैसले के समान होती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है।