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Yamuna Nagar News: पति की हत्या करने पर पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद

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पति को प्रेमी के सााथ मिलकर मौत के घाट उतारने के मामले में एडीजे आरपी सिंह की कोर्ट ने गांव नाईवाला निवासी नसरीना और उसके प्रेमी वाहीद उर्फ काला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। डिस्ट्रक्टि अटॉर्नी धर्मचंद ने बताया कि केस की पैरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमन कौशिक की और सभी तथ्य कोर्ट के सामने रखे। अमर कौशिक ने बताया कि कोर्ट ने मृतक की नाबालिग बेटी और बेटे को डीएलएसए को मुआवजा देने की सिफारिश की है। दोनों बच्चों की गवाही केस में अहम रही। गांव नाईवाला निवासी गफुर ने बिलासपुर पुलिस के शिकायत दी थी कि 30 सितंबर 2019 को उसके भाई आलमगीर का अपनी पत्नी नसरीना के साथ शराब पीने को लेकर झगड़ा हो गया था। उस दिन उसका भाई घर से चला गया था। उसकी काफी तलाश की मगर कुछ पता नहीं चला। बाद में परेशान होने पर पुलिस को शिकायत दी। उसके बाद पुलिस ने लापता का केस दर्ज किया था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि आलमगीर की पत्नी नसरीना के गांव के वाहीद उर्फ काला के साथ अवैध संबंध थे। आलमगीर ने अपनी पत्नी को वाहीद के साथ फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था। तब भाई की अपनी पत्नी से लड़ाई भी हुई थी। इसके बाद भी वाहीद से नसरीना मिलती रहती थी। इसी बीच वाहीद एक महिला से रेप केस में जेल में चला गया था। वहां से आने के बाद फिर से नसरीना के साथ वह मिलने लगा था। 30 सितंबर की रात को भाई घर पर सोया हुआ था। वहां पर वाहीद आया और नसरीना के साथ मिलकर दोनों ने आलमगीर की हत्या कर दी थी। तब पुलिस ने नसरीना से पूछताछ की तो उसने बताया कि अपनी पति आलमगीर की हत्या कर शव को शौचालय के गड्ढे में दबा दिया है। पुलिस ने शव को गड्ढे से निकाला था। वहीं नसरीना के साथ-साथ उसके प्रेमी वाहीद को भी गिरफ्तार कर लिया था।
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