यमुनानगर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत ने पत्नी की हत्या कर शव को छत से नीचे फेंककर साक्ष्य मिटाने की कोशिश करने वाले पति व्यासपुर के गांव मुगलवाली निवासी मांगा राम उर्फ साहिल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्मारा भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
वहीं दोषी पर धारा 201 के तहत तीन वर्ष की कठोर कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
6 मई 2023 को थाना साढौरा पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाहाबाद बैंक, रसूलपुर के पास एक दुकान के नजदीक घास में महिला का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस और सीन ऑफ क्राइम टीम ने जांच शुरू की। मृतका की पहचान वर्षा के रूप में हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि वर्षा की उसके पति मांगा राम से अनबन चल रही थी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव का पोस्टमार्टम कराया। प्रारंभिक जांच में गला घोंटकर हत्या की आशंका सामने आई।पीड़ित परिवार के अनुसार आरोपी ने 5-6 मई 2023 की रात रसूलपुर स्थित एक दुकान की छत पर पत्नी के गले में कपड़े का फंदा डालकर हत्या की और बाद में शव को नीचे फेंक दिया था ताकि मामला हादसा लगे। जांच के दौरान आरोपी ने पूछताछ में वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। संवाद