संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नशे के लिए मना करने पर अपने भाई की हत्या के दोषी छछरौली के पीपली माजरा गांव निवासी सूफियान उर्फ सुलेमान को एडिशनल सेशन जज सुनदीप सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी सूफियान को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना छछरौली के पीपली माजरा गांव निवासी सूफियान उर्फ सुलेमान ने 15 मई 2022 को अपने भाई नईम पर चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान नईम की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि सूफियान उर्फ सुलेमान नशा करता था।
नईम उसे नशा करने के लिए मना करता था। घटना के दिन सूफियान घर पर नशे की हालत में आया था। इस पर नईम ने सूफियान को भला बुरा कहा। इससे नाराज होकर सूफियान ने चाकू से नईम पर वार कर दिया और फरार हो गया। गंभीर हालत में घायल नईम को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।