फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जमीन के झगडे में पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
जगाधरी। जमीन के झगड़े में अपने पड़ोसी की हत्या करने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 27 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस केस में दोषी का भाई भी हत्यारोपी था। लेकिन उसने जेल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अदालत ने दोषी की पत्नी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
विज्ञापन

11 मार्च 2021 को थाना बूड़िया में सूचना आई थी कि बीबीपुर गांव में हुए झगड़े में इकराम का बेटा मजरुफ मुबारिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे गाबा अस्पताल लेकर गए हैं। पुलिस अस्पताल पहुंची तो मजरुफ मुबारिक की हालत गंभीर होने के कारण उसका बयान नहीं हो सका। अगले दिन मजरुफ मुबारिक की मौत हो गई। मृतक के भाई आरिफ उर्फ तारीफ ने पुलिस को बयान दिया था कि गांव में दोनों भाइयों का बाड़ा है, जिसको लेकर गांव के इस्लाम और उसके भाई जरीफ के साथ झगड़ा चल रहा है। इस मामले में 10 मार्च की शाम को गांव में पंचायत हुई, जिसमें गांव का सरपंच ईनाम और अन्य मौजिज लोग थे।
पंचायत में ये फैसला हुआ कि अगले दिन जमीन की पैमाइश करवाकर इस झगड़े का निपटारा कर दिया जाएगा। पंचायत के बाद दोनों भाई मजरुफ मुबारिक और आरिफ अपने घर जा रहे थे। रास्ते में इस्लाम की पत्नी साहिस्ता ने अपने पति के हाथ में चाकू और अपने देवर जरीफ के हाथ में लाठी देते हुए दोनों को उकसाया कि उन्हें जान से मार दो। उसके बाद इस्लाम ने मजरुफ मुबारिक के पेट में चाकू से कई वार किए। जरीफ ने आरिफ के सिर पर लाठी मारकर उसे घायल कर दिया था। ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मजरुफ मुबारिक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी इस्लाम और उसके भाई जरीफ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें